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महिला आरक्षण पर राज्य सरकार को राहत ,हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

महिला आरक्षण के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब महिलाओं के 30% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से सभी उत्तराखंड वासी खुश हैं। सीएम धामी ने भी इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। आपको ज्ञात हो कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठन मुखर थे अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से सरकार ने भी राहत की सांस ली है।

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NewsGrid Desk

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