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राज्य सरकार की अधिसूचना: निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय, जानिए कौन कितना खर्च कर सकेगा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में इस साल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद यानी 20 दिसंबर के बाद कभी भी राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी की खर्च सीमा को लेकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इसमें प्रत्याशी के खर्च की सीमा तय कर दी गई है।

कौन कितना खर्च कर सकता है

नगर निगम चुनाव में जहां आबादी तीन लाख या उससे अधिक है, वहां प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम आठ लाख रुपए खर्च कर सकता है। जहां आबादी तीन लाख से कम है, वहां अधिकतम सीमा पांच लाख रुपए तय की गई है। नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी दो लाख और नगर पंचायत में 75 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं।

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