देश-विदेश

मध्य प्रदेश में पोस्टर लगाया, कूड़ा फैलाया या पानी गिराया तो लगेगा 5000 रुपये का जुर्माना; मोहन सरकार का नया विधेयक

विधानसभा सत्र (भोपाल): राज्य सरकार ने विधानसभा में 8 विधेयकों के साथ जन विश्वास उपबंधों के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, श्रम और सहकारिता विभाग से संबंधित संशोधन शामिल हैं। इन संशोधनों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में गंदगी फैलाने, पानी बहाने और किसी पेड़, दीवार, भवन या अन्य सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

पहले जुर्माने की राशि अदालत में जमा की जाती थी, लेकिन अब इसे पेनल्टी में परिवर्तित किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि नगरीय निकाय को स्पॉट पर ही पेनल्टी लगाने और उसे वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही, जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया गया है।

नगरीय विकास के ज्यादातर संशोधन

नए बिल के तहत सबसे ज्यादा संशोधन नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़े हैं. इनमें मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर एवं ग्राव निवेश अधिनियम 1973, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 आदि में संशोधन को इस जन विश्वास संशोधन बिल में डाला गया है.

नगरीय विकास से संबंधित नए बिल

नगरीय विकास से संबंधित नए बिल में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जो मुख्य रूप से आवास एवं नगरीय विकास विभाग से जुड़े हैं। इसमें मध्यप्रदेश नगर पालिका नियम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर एवं ग्राव निवेश अधिनियम 1973, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2012, और मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 जैसे कानूनों में संशोधन शामिल हैं, जिन्हें जन विश्वास संशोधन बिल में प्रस्तुत किया गया है।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद नगरीय निकायों में कई नए नियम लागू होंगे। उदाहरण के लिए, नाली निर्माण के लिए अब संबंधित नगरीय निकाय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के नाली का निर्माण करता है या पहले से बनी नाली में परिवर्तन करता है, तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि पहले यह राशि केवल 500 रुपए थी।

पानी बहाने और गंदगी फैलाने पर अब भारी जुर्माना

सड़क पर पानी बहाने और गंदगी फैलाने पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सड़क, खुली सिंचाई नहर या जल निकासी में गंदगी करता है, तो उसे 500 रुपए के बजाय 5,000 रुपए का तत्काल जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, भूमिगत केबल, बिजली के तार आदि में अवैध कनेक्शन करने पर भी 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

Advertisement
     

Related Articles

Back to top button