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डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अब अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के सेवाओं को भी उपभोक्ता कानून के दायरे में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आप अगर डॉक्टर की स्वास्थ संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप ने याचिका दायर कर दलील दी थी कि डॉक्टरों के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती जिसे मुंबई हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में खारिज कर दिया था अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से स्वास्थ संबंधी सेवाओं के मामले में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को निवारण का अधिकार प्राप्त है इसके अनुसार उसकी हितों की रक्षा होती है उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा मानकों के अनुरूप नहीं थी जिसकी एवज में उसे मुआवजा दिया जाए ।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है।

NewsGrid Desk

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