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अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अपडेट करा ले नहीं तो वैधता समाप्त

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के अनुसार जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पुराने वर्ष 2002 से पहले के हैं उन्हें 12 मार्च से पहले अपने लाइसेंस ऑनलाइन अपडेट कराने हैं। अपडेट ना कराने की स्थिति में उनके DL की अवधि समाप्त मानी जाएगी।
अब ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस ,लाइसेंस रिन्यू कराना डुप्लीकेट कॉपी बनवाना या कोई संशोधन आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, सार्थी पोर्टल के माध्यम से जिस का संचालन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय कर रहा है ।
मंत्रालय ने सभी RTO को निर्देश दिए हैं कि पुराने हाथ से बने हुए लाइसेंस 12 मार्च तक अपडेट करा ले नहीं तो उन की वैधता समाप्त मानी जाएगी।
12 मार्च तक बैकलॉग एंट्री लिंक खुला हुआ है सार्थी पोर्टल पर ऐसा ना कराने की स्थिति में आगे चलकर वह लाइसेंस का नवीनीकरण डुप्लीकेट लाइसेंस आदि का काम नहीं करा पाएंगे और नया लाइसेंस बनाने के लिए उन्हें पूरी नई प्रक्रिया से गुजरना होगा।

NewsGrid Desk

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